kuldeeppunia25
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सुप्रीम कोर्ट ने झूठी शान के लिए हत्या यानी ऑनर किलिंग को राष्ट्र पर कलंक बताते हुए इसके दोषियों को मौत की सजा दिए जाने की वकालत की है। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है और इसका दोषी मौत की सजा के लायक है। ऑनर किलिंग की साजिश रचने वालों को मालूम होना चाहिए कि फांसी का तख्ता उनका इंतजार कर रहा है। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू एवं न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने झूठी इज्जत के लिए अपनी बेटी की हत्या करने वाले दिल्ली के भगवान दास की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भगवान दास को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया है। पीठ की ओर से फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति काटजू ने कहा है कि हमारे देश में विभिन्न स्थानों खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ऑनर किलिंग आम हो गया है।
क्या ओनर कीलिंग के लिए फांसी देना ठीक है ?
क्या ओनर कीलिंग के लिए फांसी देना ठीक है ?
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