anilsangwan
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Lyo dekh lyo..... ebbb GAA-BHAINS-HIRANN ke case milne bandh ho gaye Naresh Kadyan aur unke suputr ji ko...... to apne aap ko surkhiyon mein rakhne ke liye yeh kaam shuru kar diya !!!
Yoh Naresh Kadyan woh e s jo Hooda saab ke geet gaaya kare Jatland pe. !!!
Jaat apne Jaat ne kyukar maarya kare... dekh lo !
भिवानी. हरियाणा पुलिस में डीएसपी और बॉक्सर बिजेंद्र की शादी के रिसेप्शन कार्ड पर अशोक चिह्न का प्रयोग करने पर बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है।
पीपुल्स फॉर एनीमल हरियाणा के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक कादियान ने भिवानी के डीसी, एसपी, एसचओ और डीजीपी को इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें संबंधित अधिकारियों से बिजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। शादी में घरेलू गैस का उपयोग करने पर भी बिजेंद्र पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत है। 17 मई को बिजेंद्र ने दिल्ली की अर्चना के साथ शादी की थी ।
रिसेप्शन कार्ड पर अशोक स्तंभ छपा हुआ था, जिसमें तीन शेरों वाले सारनाथ के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। यह वैसे ही छपा है जैसा सरकारी दस्तावेजों में होता है। भारतीय राज चिह्न अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम 2005 में स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक व्यापार, बैठकों या अन्य निजी कामों, पेटेंट या ट्रेडमार्क में इस चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल निजी तौर पर करता है और वह एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दोषी को 2 साल की कैद या पांच हजार रुपए जुर्माना या फिर सजा या जुर्माना एक साथ हो सकता है।
Yoh Naresh Kadyan woh e s jo Hooda saab ke geet gaaya kare Jatland pe. !!!
Jaat apne Jaat ne kyukar maarya kare... dekh lo !
भिवानी. हरियाणा पुलिस में डीएसपी और बॉक्सर बिजेंद्र की शादी के रिसेप्शन कार्ड पर अशोक चिह्न का प्रयोग करने पर बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है।
पीपुल्स फॉर एनीमल हरियाणा के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक कादियान ने भिवानी के डीसी, एसपी, एसचओ और डीजीपी को इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें संबंधित अधिकारियों से बिजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। शादी में घरेलू गैस का उपयोग करने पर भी बिजेंद्र पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत है। 17 मई को बिजेंद्र ने दिल्ली की अर्चना के साथ शादी की थी ।
रिसेप्शन कार्ड पर अशोक स्तंभ छपा हुआ था, जिसमें तीन शेरों वाले सारनाथ के नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। यह वैसे ही छपा है जैसा सरकारी दस्तावेजों में होता है। भारतीय राज चिह्न अनुचित प्रयोग का निषेध अधिनियम 2005 में स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक व्यापार, बैठकों या अन्य निजी कामों, पेटेंट या ट्रेडमार्क में इस चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल निजी तौर पर करता है और वह एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दोषी को 2 साल की कैद या पांच हजार रुपए जुर्माना या फिर सजा या जुर्माना एक साथ हो सकता है।
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